स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 में अव्वल रेंकिग पाने को नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने स्वयं मोर्चा संभाला है। वह स्वयं वार्डों में जाकर सफाई निरीक्षकों व नायकों के कार्यों को परखेंगे।
नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने सफाई निरीक्षकों के साथ स्वच्छता पर समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्र में सफाई से पूर्व और सफाई के बाद के फोटो निगम के ग्रुप में शेयर करें। वह स्वयं वार्डो में जाकर हर रोज सुबह पांच सफाई नायकों के कार्य का जायजा लेंगे और जिनके क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में लापरवाही पायी जायेगी. उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने सिटीजन फीडबैक में तेजी लाने के भी निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को हर हाल में दूसरे राज्यों से आगे रखना सरकार का लक्ष्य है। महानगर को शीघ्रातिशीघ्र कूड़ा मुक्त करने के अलावा पार्को की सफाई पर भी जोर दिया। उन्होंने सफाई निरीक्षकों को अपने क्षेत्र के वेंडरों को डिजीटल लेन देन से जोड़ने के भी निर्देश देकर कहा कि सभी वेंडरों को पेटीएम क्यूआरकोड लेने के लिए प्रेरित करें। बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा.कुनाल जैन व सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम के अलावा सभी सफाई निरीक्षक मौजूद रहे।
सहारनपुर : उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड ने टर्मलोन योजना के अंतर्गत वितरित किए गए ऋणों की वसूली के लिए ऋणदाताओं को तीन दिन का समय दिया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड ने कहा कि ऋण की अदायगी न करने पर ऋण के लिए किये गये अनुबंध के उल्लंघन के आरोप में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही एवं आरसी काटने की कार्यवाही की जायेगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री भरत लाल गोंड ने बताया कि उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ द्वारा वर्ष 1986 से 2008 तक एवं वर्ष 2020-21 में टर्मलोन योजना के अंतर्गत वितरित किये गये ऋण की वसूली निर्धारित लक्ष्य से सापेक्ष कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके क्रम में सभी ऋण उपभोक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी तीन कार्य दिवसों में उनके द्वारा उपभोग किये गये ऋण की अदायगी उप्र वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ के खाता संख्या 353302010816176, आईएफएससी कोड-यूबीआईएन 0535338 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा क्लार्क अवध लखनऊ में ऑनलाइन/आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें तथा जमा कराई गयी रकम की रसीद की छायाप्रति उनके कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अदायगी न करने पर नियमानुसार आरसी काटने की कार्रवाई की जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा। यदि किसी के द्वारा उक्त ऋण को जमा किया जा चुका है तो जमा की गई रसीद की एक प्रति उनके कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।