मेरठ एक्सप्लेनर की मदत से अभिभावक कर सकते हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन

RP, शहर और राज्य, NewsAbhiAbhiUpdated 05-05-2022 IST
मेरठ एक्सप्लेनर की मदत से अभिभावक कर सकते हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन

 मेरठ:- सभी माता पिता का सपना होता है कि वह अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करें.लेकिन कई बार परिस्थितियों के चलते वे इस सपने को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं.इन्हीं बातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है.ताकि गरीब व्यक्ति के बच्चों की भी शादी धूमधाम से आयोजित की जा सके.इतना ही नहीं जीवन यापन करने के लिए कुछ जरूरी सामान भी शासन द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाता है.इसी तरह का एक और सामूहिक विवाह समारोह जल्द मेरठ में आयोजित किया जाएगा.जिसमें कुल 410 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा.

जिला समाज कल्याण अधिकारी मौ. मुश्ताक अहमद ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद मेरठ में शीघ्र ही सामूहिक विवाह सम्पन्न कराये जाएंगे.उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद मेरठ को रूपये 76 लाख 50 हजार का बजट प्राप्त हुआ है अभी और बजट शीघ्र प्राप्त होने की सम्भवना है.जिसके सापेक्ष जनपद में 410 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया जाएगा.जनपद मेरठ में शीघ्र ही प्रशासन की देख-रेख में शहनाई गूंजेगी.सामूहिक विवाह का शानदार आयोजन मेगा इवेन्ट के रूप में किया जा रहा है.उन्होने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गरीब व्यक्तियों की कन्याओं का पारिग्रहण संस्कार उनके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार ही कराया जायेगा.समस्त अतिथियों के सत्कार व उपहार की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी.

इस तरह मिलेगी सहायता

सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो भी जोड़े शामिल होंगे उन्हें आर्थिक सहायता के प्राविधान हेतु इस योजना के अंतर्गतविवाह के दौरान रू 35 हजार की धनराशि सीधे कन्या के खाते में हस्तान्तरित की जाएगी.वहीं विवाह के दौरान जोड़ों को उपहार स्वरूप रू 1 हजार की आवश्यक सामग्री प्रदान की जायेगी.आवेदन करने हेतु कन्या की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो एवं वर की उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक हो ( उम्र की पुष्टि के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र , आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड इत्यादि अभिलेख मान्य होंगे, कन्या के माता-पिता,अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख तक (पुष्टि के लिए आय प्रमाण पत्र) आदि होना अनिवार्य है .

 

ऐसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गतआवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं.इच्छुक व्यक्ति अपनी पुत्री या पुत्र के विवाह के लिए अपने सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत , नगर पालिका परिषद या जिला समाज कल्याण अधिकारी मेरठ के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं.आवेदन के बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा.

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