तिरुवंनतपुरम. केरल सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक स्थानों के साथ कार्यस्थलों और यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. नियम का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले कोरोना के मामलों की संख्या में आई गिरावट के कारण राज्य ने कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दे दी थी. हालांकि, यह कदम तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली जैसे कई अन्य राज्यों द्वारा मास्क को फिर से अनिवार्य करने के फैसले के बाद उठाया गया है.
राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने सोमवार को मास्क पहनने और जागरूकता अभियान चलाने के महत्व पर भी जोर दिया था. उन्होंने मामलों में हो रही वृद्धि को लेकर कहा कि केरल में चिंता की कोई जरूरत नहीं है और राज्य में कोई क्लस्टर नहीं है. मंत्री ने कहा, ‘केरल में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सतर्क रहेंगे, क्योंकि अन्य राज्यों में कोरोना के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है. हमने सभी जिलों के हालात पर पैनी नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. केवल कोच्चि में मामलों में मामूली वृद्धि देखी गई है.
अधिकारियों को दिए निर्देश
एक उच्च स्तरीय कोविड- 19 मूल्यांकन बैठक के दौरान जॉर्ज ने कहा कि अधिकारियों को जिलों में स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य स्तर के अधिकारियों को कोविड क्लस्टर के गठन या किसी विशेष क्षेत्र में मामलों की संख्या में वृद्धि के मामले में सूचना दें. इसके अलावा जॉर्ज ने टीकाकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के भी निर्देश दिए.
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