तीन बेटियों के हत्यारे पिता को मिली फाँसी की सजा

क्राइम, NewsAbhiAbhiUpdated 13-11-2021 IST
तीन बेटियों के हत्यारे पिता को मिली फाँसी की सजा

 तीन बेटियों के हत्यारे पिता को मिली फाँसी की सजा

3 बेटियों के हत्यारे पिता को कोर्ट ने  एक लाख का जुर्माना लगाते हुए हत्या की सजा सुनाई है। 3 साल पहले पत्नी के मायके से न आने के कारण नाराज पति ने अपनी 3 नाबालिग बेटियों को हथौड़े से पीट पीट कर मार डाला था और शवों को पेट्रोल डाल कर आग लगा दी थी। मामले में सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि यह जघन्य अपराध क्षमा योग्य नहीं है और अमानवीय कृत्य है। आपको बता दें कि 3 साल पहले ललितपुर के वीर गांव के निवासी छेदामी उर्फ छिद्दू कुशवाहा ने अपनी तीन बेटियों की शराब के नशे में क्रूरतापूर्ण हत्या कर दी थी, बेटियों के शव को पेट्रोल डाल कर आग भी लगा दी थी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छेदामी को हत्या का आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था।

 

3 नाबालिग बेटियों की हत्या का है मामला

 

छेदामी उर्फ छिद्दू कुशवाहा शराब पीने का आदी है 13 नवंबर 2018 को छेदामी उर्फ छिद्दू कुशवाहा नशे की हालत में घर पहुंचा। उसने घर में सो रही 12 साल की अंजली, 7 साल की राधिका और 4 साल की विशाखा की हथौड़े से पीट-पीट कर हत्या कर दी।  छेदामी ने सबूत मिटाने के लिए तीनों के शव पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आपको बता दें कि छेदामी शराब का लती है और उसकी इसी लत ने दुखी हो कर पत्नी मायके चली गई थी।  घर से धुंआ उठता देख बड़ी संख्या में गांव के लोग उसके घर पहुंच गए थे।  पुलिस को सूचना दिए जाने तक, दो बेटियों की मौत हो चुकी थी। तीसरी  बेटी की अस्पताल ले जाते समय  मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी छिद्दू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

 

सजा सुनाते हुए क्या बोले जज

 

कोर्ट ने शुक्रवार को आरोप सिद्ध होने पर अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट के अनुसार ये एक जघन्य अपराध है, जो क्षमा नहीं किया जा सकता है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम ) निर्भय  प्रकाश ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि यह जघन्य अपराध क्षमा योग्य नहीं है और अमानवीय कृत्य है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

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