ठेकेदार डमरू हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला :गैंगस्टर कुंटू समेत 9 को दस साल की सजा दी.

RP, क्राइम, NewsAbhiAbhiUpdated 31-03-2022 IST
ठेकेदार डमरू हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला :गैंगस्टर कुंटू समेत 9 को दस साल की सजा दी.

 आजमगढ़. जिले के गैंगस्टर कोर्ट ने ठेकेदार डमरू सिंह हत्याकांड में सजा का ऐलान करते हुए बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने कुख्यात माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू समेत 9 अभियुक्तों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्तों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. गौरतलब है कि 2010 में हुए ठेकेदार डमरू सिंह हत्याकांड में जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को पाबंद किया था. इनमें से पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या की जा चुकी है. वहीं गिरधारी नामक एक अन्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया था. अब कोर्ट ने 9 आरोपियों के खिलाफ सजा सुना कर सभी को जेल भेज दिया है.

पहले से ही जेल में है कुंटू
कोर्ट की ओर से सजा सुनाने के साथ ही आठ आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया. वहीं कुंटू की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई क्योंकि वो पहले से ही एक मामले में जेल में बंद है. वहीं आरोपियों की ओर से अर्थदंड नहीं भरने पर उन्हें एक साल अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. उल्लेखनीय है कि मामले की सुनवाई पिछले कुछ समय से लगातार चली और आखिर में सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्तों को गुरुवार को सजा सुनाई. इस दौरान आठ अभियुक्त कोर्ट में मौजूद रहे.

इनको हुई सजा
मामले में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू समेत, बली करण यादव उर्फ साधु मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश, मोहर सिंह, जोगेस सिंह उर्फ सोनू, राज नारायण सिंह उर्फ रिंकू और शिवेश सिंह को सजा सुनाई गई. वहीं अजीत सिंह और गिरधारी सिंह उर्फ कन्हैया की पहले ही मौत हो जाने के कारण वे मुकदमे से बाहर हो गए थे.

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