उप्र पावर कारपोरेशन ने हड़ताल में शामिल 28 कर्मचारी नेताओं का एक महीने का वेतन और पेंशन रोकने के आदेश जारी कर दिए

RP, शहर और राज्य, NewsAbhiAbhiUpdated 27-03-2023 IST
उप्र पावर कारपोरेशन ने हड़ताल में शामिल 28 कर्मचारी नेताओं का एक महीने का वेतन और पेंशन रोकने के आदेश जारी कर दिए

 इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर उप्र पावर कारपोरेशन ने हड़ताल में शामिल 28 कर्मचारी नेताओं का एक महीने का वेतन और पेंशन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त पावर कारपोरेशन हड़ताल में शामिल कर्मचारियों का वेतन काटने की तैयारी कर रहा है।

हड़ताल की अवधि का काटा जाएगा वेतन

 

ऐसे कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि का वेतन काटा जाएगा। पावर कारपोरेशन के निदेशक कार्मिक ने सभी आहरण वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि ईआरपी में कर्मचारियों का सही विवरण दर्ज किया जाए। गौरतलब है कि ईआरपी साफ्टवेयर के माध्यम से बिजली कर्मचारियों का वेतन बनाया जाता है।

हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को इसमें इस दौरान अनुपस्थित दर्ज किया जाएगा। पावर कारपोरेशन के पास हड़ताल में हिस्सा लेने वाले सभी कर्मचारियों का विवरण मौजूद है। इसी कारण निदेशक कार्मिक ने सभी डीडीओ को ईआरपी साफ्टवेयर पर सभी कर्मचारियों का विवरण दर्ज करने का निर्देश दिया है।

65 घंटे चली थी हड़ताल

हाई कोर्ट के कड़े तेवर को देखते हुए इस बात की संभावना कम है कि पावर कारपोरेशन हड़ताली कर्मचारी नेताओं और दूसरे कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को वापस ले। प्रदेश में 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की घोषणा करने वाले बिजली कर्मचारियों की हड़ताल 65 घंटे चली थी।

 

 

ऊर्जा मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा से वार्ता के बाद बिजली कर्मचारियों ने तय अवधि से सात घंटे पहले हड़ताल वापस लेने की घोषणा की थी। हड़ताल वापसी की घोषणा के बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि कर्मचारियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है, उन्हें वापस लिया जाएगा। एक सप्ताह बीतने के बाद भी किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई को वापस नहीं लिया गया है।

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