उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद सहित चार आरोपितों को जिला न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया

RP, शहर और राज्य, NewsAbhiAbhiUpdated 28-03-2023 IST
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद सहित चार आरोपितों को जिला न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया

 प्रयागराज. उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी और एक अन्य को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है. हालांकि अतीक के भाई को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया और अब वह चारों दोषियों को ढाई बजे आज सजा सुनाएगी. विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है. अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है.

मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. उस दौरान कोर्ट रूम और उसके बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी. हाई सिक्योरिटी के तहत अतीक और उसके भाई अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल से ले आया गया था. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों को अलदग-अलग प्रिजन वैन से कोर्ट में ले आया गया था.

अतीक और उसके भाई की पेशी के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. वहीं उमेश पाल की पत्नी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मांग किया कि अतीक अहमद को कोर्ट फांसी की सजा सुनाए. अपहरण मामले की सुनवाई को लेकर अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया. वहीं उसके भाई अशरफ को बरेली सेंट्रल जेल से प्रयागराज लाया गया. दोनों भाइयों को नैनी जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया.

आरोप है कि साल 2006 में 28 फरवरी को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में गवाह उमेश पाल को पूर्व सांसगस अतीक अहमद, उसका भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ अपने साथियों के साथ अपहरण कर अपने कार्यालय में ले गए थे. उमेश पाल ने अतीक अहमद सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था.

 

इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसका भाई पूर्व विधा.क खालिद अजीम और फरहान जेल में बंद हैं. जबकि दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर जमानत पर बाहर हैं. इस मामले में दोषी पाए जाने पर अतीक को उम्रकैद हो सकती है.

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