नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने के दौरान ट्रांजिट जमानत नहीं मिली तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है

RP, देश-विदेश, NewsAbhiAbhiUpdated 22-06-2022 IST
नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने के दौरान ट्रांजिट जमानत नहीं मिली तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है

 इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मुल्क लौटने की इच्छा जताई है. उनके छोटे भाई और मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ की सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है. पाकिस्तान की आर्मी को भी इससे दिक्कत नहीं है. इस बीच उनके पाकिस्तान लौटने को लेकर कानूनी पेंच फंसा है. संघीय कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने मंगलवार को कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने के दौरान ट्रांजिट जमानत नहीं मिली, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

2020 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ की जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद पाकिस्तान नहीं लौटने पर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक, लाहौर हाईकोर्ट (LHC) ने नवंबर 2019 में नवाज़ शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी. उसी महीने शरीफ लंदन के लिए रवाना हो गए. तब से वहीं रह रहे हैं. उनकी पार्टी पीएमएल-एन ने दोहराया है कि नवाज शरीफ की वापसी डॉक्टर की मंजूरी पर सशर्त है.

पूर्व प्रधानमंत्री के पाकिस्तान लौटने की अफवाहें बार-बार आती रही हैं, लेकिन अप्रैल में गठबंधन सरकार बनने के बाद अटकलें तेज हो गईं, क्योंकि पीएमएल-एन गठबंधन में नवाज शरीफ प्रमुख खिलाड़ी है.

नवाज़ शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन के सदस्य तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘अगर पार्टी सुप्रीमो को ट्रांजिट जमानत मिल जाती है, तो उन्हें पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.’ कानून मंत्री ने कहा कि अगर नवाज ट्रांजिट जमानत हासिल करने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें सरेंडर करना होगा. अदालत को उन लोगों को राहत देनी चाहिए, जो खुद को स्वेच्छा से कानून के हवाले कर रहे हैं.

तरार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को भी पाकिस्तान लौटने पर ट्रांजिट जमानत मिल गई थी. पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की देश वापसी के बारे में बोलते हुए तरार ने कहा कि कानून अपना काम करेगा. उन्हें नियमों और विनियमों के अनुरूप सुविधा दी जाएगी.

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